Tuesday, February 24, 2026
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जबरन वसूली से संबंधित गोलीबारी की घटनाओं में शामिल दो बी.के.आई. कारकुन जालंधर से गिरफ्तार; पिस्तौल बरामद

जबरन वसूली से संबंधित गोलीबारी की घटनाओं में शामिल दो बी.के.आई. कारकुन जालंधर से गिरफ्तार; पिस्तौल बरामद

— गिरफ्तार आरोपियों ने जबरन वसूली के लिए गड़शंकर इलाके में दो बार की गोलीबारी: डीजीपी गौरव यादव

— मामले की अगली जांच जारी; आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां एवं बरामदगी होने की संभावना

चंडीगढ़/जालंधर, 24 फरवरी:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए, काउंटर इंटेलीजैंस (सीआई) जालंधर ने जबरन वसूली से संबंधित गोलीबारी की घटनाओं में शामिल बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) द्वारा समर्थित एक मॉड्यूल के दो मुख्य कारकुनों को एक .32 बोर पिस्तौल, मैगजीन और आठ कारतूसों सहित गिरफ्तार करके इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी आज यहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सुखविंदर सिंह उर्फ सन्नी और रावल दोनों निवासी गांव कुलम, एसबीएस नगर के तौर पर हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शुरूआती जांच से पता लगा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी अपने विदेशी हैंडलरों – गोपी नवांशाहरीया, जस्सी कुलम और सुशांत चोपड़ा – जो बीकेआई से जुड़े हुए है, के निर्देशों पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जांच के अनुसार, आरोपियों ने जबरन वसूली के लिए गड़शंकर क्षेत्र में एक ट्रैवल एजेंट के घर पर दो बार गोलीबारी की थी।

इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए, उन्होंने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए सीआई जालंधर की टीमों ने जालंधर-अमृतसर हाईवे से जालंधर के सूरानस्सी में लिधड़ां अंडरब्रिज के नजदीक बीकेआई से जुड़े दोनों आरोपियों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया।

डीजीपी ने बताया कि इस मॉड्यूल के आगे-पिछले संबंधों का पता लगाने और इसके अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए जांच जारी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां एवं बरामदगी होने की संभावना है।

इस संबंध में, एफआईआर नंबर 11, तारीख 23.02.2026 को थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सैल (एसएसओसी) अमृतसर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 एवं 61 (2) तथा आर्मज एक्ट की धारा 25 एवं 25(1-बी) (ए) के तहत दर्ज की गई है।

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