Thursday, February 5, 2026
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नया गांव में अवैध कब्जों/निर्माण हटाने की मुहिम जारी; कांसल कैचमेंट क्षेत्र से गैरकानूनी ढांचे हटाए गए

नया गांव में अवैध कब्जों/निर्माण हटाने की मुहिम जारी; कांसल कैचमेंट क्षेत्र से गैरकानूनी ढांचे हटाए गए

नया गांव (एस.ए.एस. नगर), 5 फरवरी:
जिला प्रशासन के निर्देशों और माननीय हाई कोर्ट के आदेशों की पालना में चल रही अवैध कब्जों/निर्माण हटाने की मुहिम के तहत म्यूनिसिपल काउंसिल (एम.सी.) नया गांव द्वारा दूसरे दिन (कल) भी म्यूनिसिपल क्षेत्र में गैरकानूनी निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान विशेष ध्यान सुखना झील के कांसल कैचमेंट क्षेत्र पर केंद्रित रहा।

दूसरे दिन की कार्रवाई एम.सी. नया गांव के अधिकारियों की निगरानी में की गई, जिसमें ई.ओ., ए.एम.ई., सेनेटरी इंस्पेक्टर, जनरल इंस्पेक्टर और फील्ड स्टाफ ने सक्रिय भूमिका निभाई। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मुहिम को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम देने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। एस.एच.ओ. नया गांव अपने पुलिस कर्मियों सहित मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए।

मुहिम के दौरान माननीय हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर बनाए गए गैरकानूनी कब्जों और ढांचों को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों से हटाया गया। ये क्षेत्र कांसल कैचमेंट और फ्लडप्लेन जोन में आते हैं, जो प्राकृतिक निकासी प्रणाली को बनाए रखने और सुखना झील के पर्यावरणीय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

पहले नोटिस जारी करने, चेतावनी देने और स्वेच्छा से कब्जे हटाने का पूरा अवसर देने के बावजूद कई गैरकानूनी निर्माण जारी रहे, जिसके चलते प्रशासन को कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। ऐसे निर्माण वर्षा के पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डालते हैं, बाढ़ के खतरे को बढ़ाते हैं और गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनते हैं।

दूसरे दिन कब्जे हटाने की कार्रवाई व्यवस्थित, कानूनी और शांतिपूर्ण ढंग से की गई। जिला प्रशासन और एम.सी. नया गांव ने दोहराया है कि यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी और कांसल कैचमेंट क्षेत्र, पटियाला की राओ तथा किसी भी प्रतिबंधित या नियंत्रित क्षेत्र में गैरकानूनी निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। माननीय हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई, जिसमें ढांचों को गिराना और जुर्माना शामिल है, की जाएगी। निवासियों और संपत्ति मालिकों से पुनः अपील की गई है कि वे स्वीकृत बिल्डिंग प्लान, भूमि उपयोग नियमों और अदालत के आदेशों का सख्ती से पालन करें।

कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध इमारत या ढांचा बनाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रशासन सुखना झील के कैचमेंट क्षेत्र की सुरक्षा, प्राकृतिक जल स्रोतों और निकासी प्रणाली के संरक्षण तथा व्यापक जनहित में पर्यावरण और म्यूनिसिपल नियमों की सख्त पालना के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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