Thursday, July 31, 2025
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति के साथ विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर – मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति के साथ विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर – मुख्यमंत्री

 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिहोवा में श्रीसंगमेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चनामंत्रोच्चारण के बीच किया जलाभिषेक

 

प्रियंका ठाकुर

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री है जिनके नेतृत्व में देश तेज गति के साथ विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। केंद्र सरकार ने देश में हर वर्ग के लिए नीतियां बनाने के साथ साथ संस्कृति और संस्कारों को संरक्षित करने सहित हर क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक ‘ब्राइट स्पॉटस’ के रूप में उभरा है। देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है, और पिछले 11 सालों के कार्यकाल में लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिली हैं।

मुख्यमंत्री बुधवार को जिला कुरुक्षेत्र के पिहोवा के गांव अरुणाय में श्रीसंगमेश्वर महादेव मंदिर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने श्रीसंगमेश्वर महादेव मंदिर में मंत्रोच्चारण के बीच जलाभिषेक किया और प्रदेशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य व प्रदेश की तरक्की को लेकर पूजा अर्चना की। इसके उपरांत उन्होंने मंदिर का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में पौधा रोपण भी किया। महंत विश्वनाथ गिरी ने मुख्यमंत्री को रुद्राक्ष की माला व पटका पहनाकर आशीर्वाद दिया।

ऑपरेशन सिंदूर व ऑपरेशन महादेव पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने वाहवाही लूटने के लिए संसद को रोकने व बाधित करने का प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद सत्र के दौरान सच को देश के सामने रखा और जिन आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को गोलियों का शिकार बनाया, उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विश्व के लोकप्रिय नेता है। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री की नीतियों में विश्वास रखता है।

इस मौके पर पूर्व मंत्री श्री सुभाष सुधा, श्रीमती कमलेश ढांडा, जिला परिषद चेयरमैन कवलजीत कौर सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने बिजली विभाग के कर्मचारी पर लगाया एक हजार रुपए का जुर्माना

 

 हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने बिजली विभाग की एक सेवा में देरी के मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित कर्मचारी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह राशि उसके वेतन से काटकर शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

रादौर निवासी शिकायतकर्ता ने आयोग को दी शिकायत में बताया था कि उसने अगस्त 2024 में अपना एनडीएस विद्युत कनेक्शन कटवाया था और उसी समय यह अनुरोध किया था कि उसकी सुरक्षा राशि उसके घर के चल रहे दूसरे खाते में समायोजित कर दी जाए। लेकिन बार-बार निवेदन करने और कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। अंततः उसने मार्च 2025 में ऑनलाइन आवेदन किया, जिसके बाद जुलाई में पहली बार सूचना मिली कि राशि जून के बिल में समायोजित कर दी गई है। शिकायतकर्ता ने लगभग 9 महीने की देरी पर मुआवजा देने और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया  सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि उपभोक्ता के आवेदन में दोनों खाता संख्या स्पष्ट रूप से दर्ज थीं, फिर भी उपभोक्ता लिपिक द्वारा गलती से आवासीय कनेक्शन का पीडीसीओ जारी कर दिया गया। बाद में त्रुटि का सुधार तो किया गया, लेकिन सही कनेक्शन के लिए पीडीसीओ दोबारा जारी नहीं किया गया और न ही राशि समायोजित की गई। अंततः ऑनलाइन आवेदन के बाद अप्रैल में राशि समायोजित की गई।

सारी परिस्थितियों पर विचार करते हुए आयोग ने उपभोक्ता लिपिक को सेवा में देरी के लिए जिम्मेदार मानते हुए हरियाणा राइट टू सर्विस अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत  एक हजार रूपये का मुआवजा आरोपित किया है, जो अगस्त के वेतन से काटकर सितंबर में शिकायतकर्ता को अदा किया जाएगा।उपमंडल अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश की अनुपालना रिपोर्ट 10 सितंबर तक आयोग को भेजें।

हरियाणा के महानगरीय क्षेत्रों में तीन दिन में नया बिजली कनैक्शन

 

राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में आई यह सेवा

हरियाणा के महानगरीय क्षेत्रों में एल.टी. सप्लाई के अन्तर्गत अस्थायी, नया बिजली कनैक्शन या अतिरिक्त भार अब सम्पूर्ण आवेदन, प्रभारों और दस्तावेजों की प्राप्ति के सिर्फ 3 दिन के अन्दर प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक अधिसूचना के द्वारा ऊर्जा विभाग की इस सेवा को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।

अस्थायी, नये बिजली कनैक्शन या अतिरिक्त भार के लिए नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिन जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। प्रणाली के विस्तार या संवर्धन के मामले में यह समय-सीमा 34 दिन तय की गई है। इस सेवा के लिए सम्बन्धित उपमंडल अधिकारी (ऑप्रेशन) को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। इसी तरह, सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता (ऑप्रेशन) प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी जबकि अधीक्षण अभियंता (ऑप्रेशन) द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे।

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