फगवाड़ा में 16.8 किलोग्राम हेरोइन बरामद; एक महिला समेत चार गिरफ्तार*
– पाकिस्तान और दुबई आधारित हैंडलरों के इशारे पर काम कर रहे थे गिरफ्तार किए गए दोषी: डीजीपी गौरव यादव
– पुलिस ने दोषियों का पीछा करके उनकी बलीनो कार घेर ली: एसएसपी गौरव तूरा
चंडीगढ़/फगवाड़ा, 7 अप्रैल
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान सरहद पार से नशा तस्करी करने वाले नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए कपूरथला पुलिस ने एक महिला समेत चार गुर्गों को गिरफ्तार करके एक पाकिस्तान समर्थित नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया और दोषियों के कब्जे से 16.8 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। यह जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सुल्तानपुर लोधी के पंडोरी मोहल्ला के बलविंदर सिंह, अमृतसर के गोहलवाड़ की सुमनप्रीत कौर, अमृतसर के गांव दाऊके के निवासी हरपाल सिंह और जसकरनबीर सिंह के रूप में हुई है। हेरोइन की बरामदगी के अलावा पुलिस टीमों ने उनकी स्लेटी रंग की मारुति बलीनो कार भी जब्त कर ली है।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि नशीले पदार्थों की तस्करी पाकिस्तान और दुबई स्थित हैंडलरों के इशारे पर की जा रही थी। उन्होंने कहा कि यह खेप अमृतसर सरहदी क्षेत्र से लाई गई थी और इसकी डिलीवरी चंडीगढ़ में की जानी थी।
डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए और जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगियां होने की संभावना है।
ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) कपूरथला गौरव तूरा ने कहा कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए फगवाड़ा पुलिस टीमों द्वारा एक रणनीतिक ऑपरेशन चलाया गया।
एसएसपी ने कहा, “जब पुलिस ने संदिग्धों की बलीनो कार को रोका तो मुलजिम ने पुलिस पार्टी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हुए फरार होने का प्रयास किया। तेजी से पीछा करने के बाद, पुलिस को गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी के टायरों पर गोली चलानी पड़ी।” उन्होंने यह भी कहा कि बाद में गाड़ी की तलाशी लेने पर 16.8 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई।
इस संबंध में एफआईआर नंबर 27 दिनांक 27/4/26 को पुलिस स्टेशन सदर फगवाड़ा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21सी और बीएनएस की धारा 111 के तहत केस दर्ज किया गया है।


