Thursday, October 23, 2025
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अमृतसर में सीमा पार से मादक पदार्थ तस्करी करने वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश; 5 किलो हेरोइन सहित ड्रग सरगना काबू

अमृतसर में सीमा पार से मादक पदार्थ तस्करी करने वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश; 5 किलो हेरोइन सहित ड्रग सरगना काबू

ड्रोन के माध्यम से भेजी गई नशे की खेपों को डेरा बाबा नानक सेक्टर में प्राप्त कर रहा था गिरफ्तार किया गया आरोपी: डीजीपी गौरव यादव

नशे की खेपों को छिपाने के लिए कपड़ों से भरे बैगों का उपयोग कर रहा था आरोपी राजपाल और खेपों को गंतव्य तक पहुँचाने के लिए बसों का उपयोग किया जा रहा था
जानकारी साझा की: सीपी अमृतसर गुरप्रीत भुल्लर

चंडीगढ़/अमृतसर, 23 अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर शुरू की गई ‘ युद्ध नशों विरुद्ध मुहिम’ के दौरान, गुप्त जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक ड्रग सरगना को 5.025 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार किया और सीमा पार नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। यह जानकारी आज पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान राजपाल सिंह (25) के रूप में हुई, जो  छेहरटा, अमृतसर में मजीद बिल्डिंग का निवासी है। आरोपी का आपराधिक पिछोकड़ है और उसके खिलाफ एन डी पी एस  एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी, पाकिस्तानी हैंडलर द्वारा संचालित एक सीमा पार नेटवर्क चला रहा था और डेरा बाबा नानक सेक्टर का उपयोग करके ड्रोन के माध्यम से भेजी गई नशे की खेपों को प्राप्त करता था। इस मामले में आगे और पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए और जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

इस कार्रवाई के विवरण साझा करते हुए, पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि अगस्त 2025 में एक नशा तस्कर लक्की को 3 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसी मामले की जांच के दौरान, पुलिस टीमों ने राजपाल सिंह की संलिप्तता पाई, जिसके कारण उसे एफआईआर में नामजद किया गया। इसके बाद, 19 अक्टूबर को पुलिस टीमों ने राजपाल सिंह को गिरफ्तार किया और उसकी पहचान व खुलासे के बाद 5.025 किलो और हेरोइन बरामद की गई।

सीपी ने कहा कि आरोपी राजपाल नशे की खेप छिपाने के लिए कपड़ों से भरे बैगों का उपयोग कर रहा था और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने के लिए बसों के माध्यम से जालंधर और लुधियाना सहित विभिन्न बस अड्डों का इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारी एवं बरामदगी की आशा है।

इस संबंध में, अमृतसर के छेहरटा थाना में एन डी पी एस एक्ट की धाराओं 21-बी, 21-सी, 27-ए और 29 के तहत एफ आई आर नंबर 151, दिनांक 07-08-2025 पहले ही दर्ज किया जा चुका है।

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