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पंचकूला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच 8, 17, 22 और 29 दिसंबर को करेगा सुनवाई

Written by: Priyanka Thakur

चंडीगढ़, 6 दिसंबर – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के साथ-साथ उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। इसी उद्देश्य के तहत पंचकूला जोन में उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की आगामी कार्यवाही निर्धारित की गई है।

प्रवक्ता के अनुसार, यह मंच एक लाख से अधिक और तीन लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों पर सुनवाई करने का अधिकार रखता है। पंचकूला ज़ोन के अंतर्गत आने वाले कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर जिले के उपभोक्ता 08, 17, 22 और 29 दिसंबर को अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि गलत बिल, बिजली दरों, मीटर सुरक्षा राशि, मीटर खराबी, वोल्टेज समस्याओं और अन्य विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई इस मंच में की जाएगी। मंच के समक्ष वित्तीय शिकायत दर्ज करने से पहले उपभोक्ता को पिछले छह महीनों में भुगतान किए गए बिजली शुल्क के औसत के आधार पर तय एक राशि जमा करानी होगी। साथ ही उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला किसी अन्य अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है।

यह पहल उपभोक्ताओं को शीघ्र राहत प्रदान करने और पारदर्शी समाधान प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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