आप विधायक हरमीत पठानमाजरा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, भगोड़ा घोषित करने का आदेश बरकरार
पटियाला से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित किए जाने के आदेश को रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाने से भी साफ इनकार कर दिया।
विधायक हरमीत पठानमाजरा पर दुष्कर्म और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में उनके खिलाफ 1 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पठानमाजरा ने अग्रिम जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुए।
लगातार गैरहाजिर रहने के चलते अदालत ने उनके खिलाफ भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की। तय कानूनी प्रक्रिया के बाद 20 दिसंबर को उन्हें औपचारिक रूप से भगोड़ा करार दे दिया गया। इसके बाद विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर भगोड़ा घोषित किए जाने के आदेश को रद्द करने और किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।
हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब आरोपी अदालत के समक्ष पेश नहीं होता और जांच में सहयोग नहीं करता, तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब हरमीत पठानमाजरा की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई तेज किए जाने की संभावना जताई जा रही है।


