Tuesday, July 1, 2025
Homeपंजाबपंजाब सरकार ने अग्नि सुरक्षा एनओसी से जुड़ी शर्तें उद्योग अनुकूल बनाईं:...

पंजाब सरकार ने अग्नि सुरक्षा एनओसी से जुड़ी शर्तें उद्योग अनुकूल बनाईं: ध्वनि


पंजाब सरकार ने अग्नि सुरक्षा एनओसी से जुड़ी शर्तें उद्योग अनुकूल बनाईं: ध्वनि

– योग्य वास्तुकार द्वारा तैयार अग्निशमन ड्राइंग/योजना विभाग द्वारा स्वीकार की जाएगी


Priyanka Thakur

पंजाब सरकार ने राज्य में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण और उद्योगों के लिए कारोबार की प्रक्रिया को सरल और बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उद्योगों और आम नागरिकों के लिए पंजाब अग्निशमन और आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2024 लागू किया गया है। औद्योगिक इमारतों की स्वीकार्य ऊंचाई अब 18 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर कर दी गई है।

पंजाब भवन में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि 27 जून को निदेशालय, पंजाब अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं (स्थानीय निकाय विभाग) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न उद्योगों के जोखिम वर्गीकरण के आधार पर कई उद्योगों की अग्नि सुरक्षा एनओसी। वैधता अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 से 5 साल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, और केवल उन उद्योगों को वार्षिक एनओसी जारी की जाती है जो उच्च जोखिम या अत्यधिक खतरनाक स्तर के हैं। कम जोखिम वाले उद्योगों के लिए एनओसी की आवश्यकता होगी। वैधता 5 साल और मध्यम जोखिम वाले उद्योगों के लिए 3 साल होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से लालफीताशाही पर लगाम लगेगी और उद्यमी अपना कारोबार और आसानी से चला सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि 43 उद्योगों को कम जोखिम वाले उद्योगों की सूची में, 63 उद्योगों को मध्यम जोखिम वाले उद्योगों की सूची में तथा 39 उद्योगों को उच्च जोखिम वाले उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि योग्य आर्किटेक्ट द्वारा तैयार अग्निशमन ड्राइंग/प्लान को विभाग द्वारा स्वीकार किया जाएगा। अग्निशमन ड्राइंग/प्लान की जांच किसी अन्य कंसल्टेंट या एजेंसी से कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

उद्योग मंत्री ने कहा कि फायर एनओसी अधिग्रहण के लिए आवेदन करते समय मालिक/अधिकृत व्यक्ति द्वारा 53 बिंदुओं की विस्तृत चेकलिस्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को भी समाप्त कर दिया गया है। सौंद ने कहा कि अधिसूचना के अनुसार, भवन मालिक को अब वार्षिक स्व-प्रमाणन ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इन फैसलों से उद्योगों को राहत मिलेगी और वे व्यवसाय विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे उद्योगों को अनावश्यक अनुमति लेने से भी छुटकारा मिलेगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments