नई दिल्ली, 16 सितम्बर।
आयकर विभाग ने सोमवार देर रात करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ा दी है। अब आकलन वर्ष (Assessment Year) 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तिथि 16 सितम्बर 2025 कर दी गई है।
पहले यह समय सीमा 15 सितम्बर तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 16 सितम्बर कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितम्बर की थी। यह राहत उन व्यक्तिगत करदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) और उन लोगों के लिए है जिनके खातों का ऑडिट कराना आवश्यक नहीं है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने बयान में कहा कि ITR दाखिल करने की नई समयसीमा 15 सितम्बर 2025 से बढ़ाकर 16 सितम्बर 2025 कर दी गई है। CBDT ने यह भी स्पष्ट किया कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर आवश्यक बदलाव किए जाने के लिए पोर्टल 16 सितम्बर को रात 12 बजे से सुबह 2.30 बजे तक मेंटेनेंस मोड में रहेगा।
यह फैसला तब लिया गया जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कई करदाताओं ने सोशल मीडिया पर ई-फाइलिंग पोर्टल में आ रही तकनीकी खामियों की शिकायतें कीं। इन गड़बड़ियों के कारण अंतिम तिथि पर करदाताओं को ITR दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम लाखों करदाताओं को राहत देगा और उन्हें बिना तकनीकी अड़चनों के रिटर्न फाइल करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।


