सार
शब्बीर शाह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह जमानत के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं।
विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की आतंकवाद वित्तपोषण मामले में जमानत की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने शाह की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। जिसमें उन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
बता दें कि शब्बीर शाह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह जमानत के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। शब्बीर शाह के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कुल 400 गवाहों की गवाही होनी है, जिनमें से अब तक केवल 15 की जांच पूरी हुई है।