डॉ. बलजीत कौर के हस्तक्षेप से नाबालिग लड़की की जबरन शादी रुकी, शहीद भगत सिंह नगर की टीम ने की कार्रवाई
मंत्री की अपील: बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने में सरकार का सहयोग करें
Priyanka Thakur
मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम तब उठाया गया जब सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर के तत्काल हस्तक्षेप से शहीद भगत सिंह नगर में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी रुक गई।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यह मामला तब प्रकाश में आया जब नाबालिग लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी (बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले को जिला बाल संरक्षण इकाई के संज्ञान में लाया।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मामले की जांच के दौरान पता चला कि लड़की के माता-पिता सामाजिक दबाव और पढ़ाई में उसकी रुचि न होने के कारण 15 साल की उम्र में ही उसकी शादी करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वह सामाजिक दबाव और पारिवारिक सम्मान के कारण इस कदम की ओर बढ़ रहा था।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, एसएचओ तथा उपमंडल मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम ने तुरंत हस्तक्षेप कर विवाह रुकवा दिया।
इस दौरान दोनों परिवारों को स्पष्ट रूप से समझाया गया कि बाल विवाह एक गंभीर अपराध है। पंचायत के सरपंच की मौजूदगी में दोनों परिवारों की ओर से लिखित सहमति दी गई कि वे इस विवाह को निरस्त कर रहे हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने टीम की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि यह मामला बच्चों की सुरक्षा के प्रति पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य की हर लड़की के लिए सुरक्षित और सशक्त वातावरण बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि लड़की को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जिसने लड़की के दोबारा विवाह की संभावना के मद्देनजर उसे तुरंत जालंधर के बाल गृह में भेजने के आदेश दिए। डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि बाद में लड़की को उसके परिवार के पास वापस भेज दिया गया, लेकिन औपचारिक शिक्षा में उसकी रुचि न होने के कारण उसे कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए भर्ती कराया गया।
डॉ. बलजीत कौर ने समाज सेवी संस्थाओं, गांव के सरपंचों/पंचों और आम लोगों से अपील की है कि वे ऐसे बाल विवाहों की सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें, ताकि राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।