News Written by: Priyanka Thakur | www.24ghantenews.com
चंडीगढ़, 8 दिसंबर — हरियाणा कैबिनेट की बैठक में जिला कैडर शिक्षकों के लिए कैडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की संतुष्टि, पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता को मजबूत बनाना है। यह नीति 2018 की पुरानी रूपरेखा को पूरी तरह बदल देगी।
नीति के तहत प्राथमिक शिक्षक (PRT/JBT), हेड टीचर (HT) और Classical & Vernacular (C&V) शिक्षकों को स्वैच्छिक कैडर बदलने का अवसर मिलेगा। पूरी प्रक्रिया तकनीक आधारित और मेरिट सिस्टम पर चलेगी। 1 अप्रैल से पहले शिक्षकों को नया स्टेशन अलॉट किया जाएगा और वे उसी तिथि से कार्यभार ग्रहण करेंगे।
मेरिट निर्धारण में आयु को 60 अंक, जबकि महिलाओं और विशेष श्रेणी के शिक्षकों को 20 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। जिन पर दंड की कार्रवाई हुई है, उनके 10 अंक कटेंगे।
विशेष श्रेणी—जिनमें गंभीर बीमारी से पीड़ित, 12 माह में सेवानिवृत्ति वाले, 70%+ दिव्यांग और छोटे बच्चे वाली विधवा शिक्षक शामिल होंगी—को सीधे 80 अंक मिलेंगे।
ऐसे जिलों से तबादला नहीं होगा जहाँ शिक्षकों की उपलब्धता 95% से कम है। इसके अलावा नूँह जिले के मेवात कैडर के शिक्षक जिले से बाहर ट्रांसफर नहीं करा सकेंगे।
शिकायत निवारण सिस्टम भी लागू किया जाएगा, जिसमें शिक्षक 5 दिनों में अपील कर सकेंगे और 3 दिन में निपटारा होगा।
सरकार का मानना है कि यह नई नीति शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षक हितों के संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी


