Saturday, August 30, 2025
Homeक्राइमज्वैलर हमले के पीछे गैंगस्टर लखबीर लंडा का हाथ; मुख्य शूटर गिरफ्तार

ज्वैलर हमले के पीछे गैंगस्टर लखबीर लंडा का हाथ; मुख्य शूटर गिरफ्तार

ज्वैलर हमले के पीछे गैंगस्टर लखबीर लंडा का हाथ; मुख्य शूटर गिरफ्तार

— गिरफ्तार किया गया शूटर विदेश आधारित गैंगस्टर लखबीर लंडा के इशारों पर वारदातों को देता था अंजाम: डीजीपी गौरव यादव

— ज्वैलर हमले से संबंधित मामले में की गई यह तीसरी गिरफ्तारी है: एडीजीपी एजीटीएफ प्रमोद बान

चंडीगढ़, 30 अगस्त:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए, पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने ज्वैलर हमले में शामिल मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान जगरोशन सिंह निवासी नौशहरा पन्नूआं, तरनतारन के रूप में हुई है। आरोपी का कोई आपराधिक पिछला रिकॉर्ड नहीं है।

जानकारी के अनुसार, 14 अगस्त 2025 को शाम करीब 6 बजे जिला फिरोज़पुर के ज़ीरा में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने एक ज्वैलरी शॉप के मालिक पर फायरिंग की थी, जिसमें दुकान मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया था।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि शूटरों ने विदेश आधारित गैंगस्टर लखबीर सिंह उर्फ लंडा के इशारों पर इस वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे के संबंध जोड़ने के लिए जांच जारी है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी साझा करते हुए, एजीटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) प्रमोद बान ने बताया कि पुख्ता सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, डीएसपी एजीटीएफ राजन परमिंदर की अगुवाई में एजीटीएफ की पुलिस टीमों ने ज़ीरा के गांव मनसूर देवा में झटरा रोड पर नहर के पुल से आरोपी जगरोशन को गिरफ्तार किया।

एडीजीपी ने बताया कि जगरोशन ज्वैलर हमले से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया तीसरा आरोपी है और वही इस हमले में मुख्य शूटर था। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले दो अन्य आरोपियों, हरजीत उर्फ जीता और सनमुख उर्फ सन्नी को एजीटीएफ की टीमों ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।

इस संबंध में, एफआईआर नंबर 87 दिनांक 15.08.2025 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 109 और 309 (6) तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं 25 और 27 के तहत थाना ज़ीरा में पहले ही दर्ज की जा चुकी है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments