Saturday, December 6, 2025
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हाई कोर्ट ने मजीठिया की जमानत रद्द की, मान सरकार का सख्त रुख

हाई कोर्ट से मजीठिया की जमानत रद्द, पन्नू बोले- अदालत ने सच देखा

News Written By: Priyanka Thakur | www.24ghantenews.com

चंडीगढ़, 4 दिसंबर 2025 —
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत अर्ज़ी को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे नशा माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है।

आप पंजाब के महासचिव और मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने चंडीगढ़ में कहा कि अदालत ने विजिलेंस द्वारा पेश की गई दलीलों और केस की गंभीरता को देखते हुए मजीठिया को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत पहले ही जमानत खारिज कर चुकी थी और अब हाई कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि मजीठिया बाहर आकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

पन्नू ने आरोप लगाया कि अकाली शासन (2007-2017) में पंजाब में नशे का फैलाव हुआ और कई करियर बर्बाद हुए। उन्होंने दावा किया कि उसी दौर में सिंथेटिक ड्रग्स की पंजाब में एंट्री हुई और मजीठिया की भूमिका जांच के दायरे में है।

उन्होंने आगे कहा कि आय से अधिक संपत्ति केस में बेहिसाब धन का स्रोत सबसे बड़ा सवाल है। बिना दस्तावेजों के बड़े-बड़े कर्ज दिखाना काले धन को सफेद करने का तरीका था।

पन्नू ने कहा कि पंजाब के लोगों ने आप को इसलिए चुना है ताकि नशा माफिया के बड़े सरगनाओं को जेल भेजा जा सके। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी—
“पंजाब को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

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