बेअदबी कानून पर सख्ती: अमन अरोड़ा का ऐलान – अब 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा
चंडीगढ़, 15 जुलाई 2025 – पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र में आज बेअदबी के मुद्दे पर एक अहम मोड़ आया जब आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इस विषय पर सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि “पवित्र ग्रंथों की बेअदबी को लेकर अब पंजाब में कठोरतम कानून लाया जा रहा है, जिसके तहत 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान होगा।”
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📌 सदन में अमन अरोड़ा का बड़ा बयान
विधानसभा के भीतर अपनी बात रखते हुए अमन अरोड़ा ने कहा:
> “बेअदबी एक ऐसा कृत्य है जो न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, बल्कि समाज की आत्मा को भी झकझोर देता है। हमारी सरकार इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हम ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं जो इस अपराध को अंजाम देने वालों के लिए एक सख्त चेतावनी होगा।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस कानून का उद्देश्य किसी धर्म विशेष का पक्ष लेना नहीं, बल्कि सभी धर्मों और उनके पवित्र ग्रंथों के सम्मान की रक्षा करना है।
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⚖️ कानून की प्रमुख बातें
बेअदबी को गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाएगा।
दोष सिद्ध होने पर न्यूनतम 10 साल की जेल, और अधिकतम उम्रकैद की सजा दी जा सकेगी।
जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रखने के लिए विशेष प्रावधानों की तैयारी।
यह कानून सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों की बराबरी से रक्षा करेगा।
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🔍 पृष्ठभूमि में क्यों जरूरी था यह कानून?
पिछले एक दशक में पंजाब में बर्गाड़ी, मोगा और कपूरथला जैसी घटनाओं ने राज्य को झकझोर कर रख दिया। जनता लंबे समय से बेअदबी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून और न्याय की मांग कर रही थी। कई बार देखा गया कि दोषी बरी हो जाते हैं या मामलों में देरी होती है। ऐसे में अमन अरोड़ा का यह बयान दर्शाता है कि अब सरकार इस दिशा में गंभीर और सक्रिय है।