Sunday, August 31, 2025
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1,00,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में ए.एस.आई. को विजीलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

1,00,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में ए.एस.आई. को विजीलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान के तहत आज थाना इस्लामाबाद, अमृतसर में तैनात ए.एस.आई. सतनाम सिंह को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

इस संबंध में जानकारी देते हुए विजीलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता इंद्रजीत सिंह निवासी भाई मंज रोड, अमृतसर से रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता इंद्रजीत सिंह ने बताया कि उसका करीबी दोस्त पारस मेहता एक वित्तीय सलाहकार है, जिसने सुनील कुमार नामक व्यक्ति के पैसे शेयर मार्केट में निवेश किए। बाजार में गिरावट आने से सुनील कुमार को 2,00,000 रुपए का नुकसान हुआ।

इसके बाद, सुनील कुमार ने पारस मेहता को अपने घर बुलाकर उससे चार खाली चेकों पर हस्ताक्षर करवाए और उस से 6,00,000 का हलफ़नामा भी ले लिया। इसके उपरांत, सुनील कुमार ने थाना इस्लामाबाद में पारस मेहता के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। इस पर पारस मेहता ने भी सुनील कुमार के विरुद्ध कमिश्नरेट अमृतसर में शिकायत दी।

सुनील कुमार द्वारा दी गई शिकायत की जांच के लिए मामला ए.एस.आई. सतनाम सिंह को सौंपा गया। ए.एस.आई. ने पारस मेहता से संपर्क कर बताया कि वह शिकायत उसे मार्क करवा देंगे और मामले के निपटारे के लिए 1,00,000 रुपए रिश्वत की मांग की। उन्होंने तत्काल 20,000 रुपए की पहली किस्त देने के लिए कहा।

शिकायतकर्ता अपने दोस्त के सही और उचित काम के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता था। इस कारण, उसने पारस मेहता के साथ मिलकर इस पूरे मामले की रिपोर्ट डी.एस.पी., विजीलेंस ब्यूरो यूनिट, अमृतसर को दी।

विजीलेंस ब्यूरो यूनिट, अमृतसर में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद, सरकारी गवाह की मौजूदगी में आरोपी को 20,000 रुपए की पहली किस्त लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपी के खिलाफ थाना विजीलेंस ब्यूरो, रेंज अमृतसर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 (भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संशोधित) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

इस मामले की जांच जारी है और आरोपी ए.एस.आई. को कल अदालत में पेश किया जाएगा।

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