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पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पंजाब में घरेलू एवं सजावटी पेंटों को लेड मुक्त बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए*

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पंजाब में घरेलू एवं सजावटी पेंटों को लेड मुक्त बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए*

*निर्माताओं को मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से परीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के निर्देश; चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने इसे बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया*

चंडीगढ़, 31 जुलाई:

जनस्वास्थ्य की रक्षा करने और पर्यावरण नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने “घरेलू और सजावटी पेंट नियमों में लेड सामग्री का विनियमन, 2016” को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से सहमति प्रक्रिया में लेड सामग्री के अनुपालन से संबंधित विशिष्ट शर्तों को शामिल करने की आवश्यकता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ये नियम 90 पार्ट्स प्रति मिलियन से अधिक लेड वाले घरेलू और सजावटी पेंट्स के निर्माण, व्यापार, आयात और निर्यात पर रोक लगाते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी देश भर में प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए अनुपालन और परीक्षण प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के तहत, पेंट निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू और सजावटी पेंट्स में लेड की मात्रा 90 पीपीएम की निर्धारित सीमा के भीतर रहे। निर्माताओं को निर्धारित मानकों के अनुपालन की पुष्टि करने वाली मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं या एजेंसियों से प्रमाणीकरण भी प्राप्त करना होगा और नियामक अधिकारियों द्वारा सत्यापन की सुविधा के लिए डीलरों और खुदरा विक्रेताओं को ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रतियां प्रदान करनी होंगी। जहाँ भी लागू हो, ये शर्तें अब सहमति तंत्र का एक अभिन्न अंग होंगी।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चेयरपर्सन सुश्री रीना गुप्ता ने कहा कि लेड के संपर्क में आना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर लेकिन रोके जा सकने वाले खतरे के रूप में बना हुआ है, विशेष रूप से बच्चों के लिए, जो इसके हानिकारक प्रभावों के प्रति काफी अधिक संवेदनशील हैं। लेड के संपर्क का निम्न स्तर भी न्यूरोलॉजिकल विकास, सीखने की क्षमता और समग्र स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिससे सख्त नियामक अनुपालन आवश्यक हो जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लेड को विश्व स्तर पर प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता वाले रसायनों में से एक के रूप में पहचाना गया है। अध्ययन बताते हैं कि लेड के संपर्क का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है, और बच्चे वयस्कों की तुलना में काफी अधिक दर पर लेड को अवशोषित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क के विकास और अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ता है।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दोहराया कि नवीनतम निर्देशों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर मजबूत नियामक निगरानी के माध्यम से मौजूदा कानूनी ढांचे का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इन अनुपालन आवश्यकताओं को सहमति प्रक्रिया में एकीकृत करके, बोर्ड का लक्ष्य नियामक अनुपालन में सुधार करना, जिम्मेदार विनिर्माण प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और पूरे पंजाब में सुरक्षित, लेड-मुक्त पेंट की ओर संक्रमण का समर्थन करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
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