पंजाब में कोई भी परिवार राशन से वंचित नहीं रहेगा, नए राशन कार्ड के लिए 11 अगस्त तक खुला पोर्टल
चंडीगढ़, 6 अगस्त: पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र परिवार राशन से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि प्राथमिकता परिवार (प्रायोरिटी हाउसहोल्ड) और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को नियमित रूप से गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है।
पंजाब विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने जानकारी दी कि नए राशन कार्ड बनवाने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन पोर्टल 11 अगस्त तक खुला रहेगा। इच्छुक नागरिक https://Ercms.punjab.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित कार्यालयों में जाकर मैन्युअल आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए लोग अपने संबंधित जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि पूरे पंजाब में 14,000 से अधिक राशन डिपो संचालित हो रहे हैं। सभी डिपो ई-पॉस मशीनों से लैस हैं, जिससे राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से पात्र लाभार्थियों तक अनाज की आपूर्ति अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित हो रही है।
मंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने 2,800 नए राशन डिपो भी आवंटित किए हैं, जिससे लोगों को अपने क्षेत्र में बेहतर और सुगम राशन वितरण सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना तथा प्रत्येक पात्र परिवार तक समय पर राशन पहुंचाना है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले गेहूं के अलावा पंजाब सरकार की ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त राशन किट भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस किट में 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और 1 लीटर सरसों का तेल शामिल है। उन्होंने कहा कि यह योजना जरूरतमंद परिवारों को अतिरिक्त राहत देने और उनके घरेलू खर्च का बोझ कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
लेखिका: प्रियंका ठाकुर


