डॉ. बलजीत कौर: वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब तक 2,147 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं; राज्य के 24 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक इसका लाभ उठा रहे हैं।*
चालू वित्त वर्ष के लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान; पंजाब सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ‘रंगाला पंजाब’ की विचारधारा के तहत, किसी भी पात्र व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
चंडीगढ़, 19 सितंबर:
पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बुजुर्गों की गरिमा, सुरक्षा और सामाजिक सहायता सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लगभग 2,147 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे राज्य के 24 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिल रहा है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान समय पर किया जाता है। भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जन कल्याण की सोच और पारदर्शी प्रशासन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह योजना बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद कर रही है।
मंत्रिमंडल मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है, जो राज्य में सामाजिक सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने और जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान की ‘रंगाला पंजाब’ की सोच का जिक्र करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास कर रही है जहां हर वर्ग के लोगों को सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर मिलें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र वरिष्ठ नागरिक को वृद्धावस्था पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा और सरकार द्वारा प्रत्येक पात्र लाभार्थी को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को पेंशन आवेदनों के सत्यापन और स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने और पात्र लाभार्थियों को निर्धारित समय के भीतर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक देरी या अनावश्यक बाधाओं के कारण किसी भी पात्र बुजुर्ग को कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए।
मंत्रिमंडल मंत्री ने पात्र वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों से आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करके वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और सामाजिक संगठनों से भी पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और जागरूकता फैलाने में सहयोग करने की अपील की ताकि सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंच सके।
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