चुनाव आयोग ने डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में मतदान हेतु डाक मतपत्र जारी करने के दिए निर्देश
चंडीगढ़, 1 सितम्बर
भारत के चुनाव आयोग ने पंजाब के खडूर साहिब-03 संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में मतदान की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के कार्यालय के अनुसार, अमृतपाल सिंह वर्तमान में असम की डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत नजरबंद हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 26 के अंतर्गत आयोग ने निर्देश दिया है कि उन्हें डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट पेपर) उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे मतदान कर सकें।
नजरबंद सांसदों के लिए विशेष प्रक्रिया
नियमों के मुताबिक, प्रिवेंटिव डिटेंशन (नजरबंदी) के तहत जेल में बंद मतदाताओं को मतदान के लिए डाक मतपत्र केवल मतदान के दिन ही उपलब्ध कराया जाता है। चिन्हित (मार्क किया हुआ) मतपत्र का सीलबंद लिफाफा मतगणना शुरू होने से पहले रिटर्निंग अफसर तक पहुँचना अनिवार्य है।
विशेष दूत द्वारा सुरक्षित परिवहन
आयोग ने गृह मंत्रालय और असम सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि अमृतपाल सिंह द्वारा भरे गए डाक मतपत्र को डिब्रूगढ़ (असम) से विशेष दूत (स्पेशल मेसेंजर) के माध्यम से हवाई मार्ग से भेजा जाए, ताकि यह निर्धारित तिथि 9 सितम्बर 2025 को शाम 6 बजे से पहले रिटर्निंग अफसर तक पहुँच सके।
त्वरित कार्रवाई के निर्देश
आयोग ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध करने और इस संबंध में तुरंत जानकारी आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं।