By Priyanka Thakur
Punjab में 8 नगर निगमों, 76 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है। राज्य चुनाव आयुक्त Raj Kamal Chaudhary ने बताया कि इन निकाय चुनावों के लिए मतदान 26 मई 2026 को करवाया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवार 13 मई 2026 से नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 मई निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 18 मई को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 19 मई दोपहर 3 बजे तक तय की गई है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल के समर्थन से चुनाव लड़ रहा है, तो संबंधित पार्टी का प्राधिकरण पत्र भी जमा करना होगा। उम्मीदवारों के केवाईसी विवरण संबंधित जिलों की वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे।
मतदान 26 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसके बाद मतगणना 29 मई 2026 को निर्धारित मतगणना केंद्रों में की जाएगी। राज्य में कुल 36,72,932 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 18,98,990 पुरुष, 17,73,716 महिलाएं और 226 अन्य मतदाता शामिल हैं।
इन चुनावों के लिए पूरे राज्य में 3977 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए लगभग 36 हजार चुनाव कर्मचारियों और 35,500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। प्रत्येक जिले में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा।
राज्य चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा भी तय की है। नगर निगम चुनाव के उम्मीदवार अधिकतम 4 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। वहीं नगर परिषद वर्ग-1 के लिए 3.60 लाख रुपये, वर्ग-2 के लिए 2.30 लाख रुपये, वर्ग-3 के लिए 2 लाख रुपये और नगर पंचायत उम्मीदवारों के लिए 1.40 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है।
आयोग ने कहा कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।


