चंडीगढ़, 3 जनवरी
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप से सुलझाया जा सके।
बिजली निगम के प्रवक्ता ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार, प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों – कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 06, 13, 20 और 27 जनवरी को पंचकूला में जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटरों और वोल्टेज से संबंधित मामलों का निपटान किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले, उपभोक्ता को पिछले छह महीनों के दौरान भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क की बराबर राशि जमा करनी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि यह मामला किसी अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है, क्योंकि विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।