एसएएस नगर, 25 दिसंबर, 2024:
चाइना डोर और सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरों के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के क्षेत्रीय कार्यालय, मोहाली द्वारा जागरूकता अभियान शुरू किया गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी रणतेज शर्मा ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन के निर्देशों के तहत, चाइना डोर और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लागू करने और इनके खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए फील्ड स्टाफ द्वारा उपमंडल-वार जागरूकता गतिविधियां चलायी गई हैं।
जागरूकता गतिविधियों के तहत, मोहाली जिले के सभी उपमंडलों (मोहाली, खरड़ और डेराबस्सी) में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों और स्थानीय बाजारों में बैनर लगाए गए, और लोगों को पर्चे वितरित किए गए।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए सिंगल-यूज प्लास्टिक पर व्यापक प्रतिबंध लागू किया है। पंजाब प्लास्टिक कैरी बैग (निर्माण, उपयोग और निपटान) नियंत्रण अधिनियम, 2005 को 2016 में संशोधित किया गया था ताकि राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्रों में प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, भंडारण, वितरण, पुनर्चक्रण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई जा सके।
शर्मा ने आगे बताया कि राष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप, राज्य सरकार ने 1 जून 2022 से सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध को और व्यापक रूप से लागू किया है, जिनमें पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन उत्पाद, प्लास्टिक की छड़ी वाले ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे और मिठाई के डिब्बों के चारों ओर लपेटने और पैकेजिंग फिल्में शामिल हैं।
इस प्रतिबंध को और मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार ने सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग और पैकेजिंग उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है, जिनमें कम्पोस्टेबल उत्पाद भी शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा खामियों को दूर करना और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना है।