पंजाब सरकार ने 26 मई को घोषित किया सामान्य अवकाश, निकाय चुनावों के चलते लिया फैसला
By Priyanka Thakur
चंडीगढ़: Government of Punjab ने राज्य में होने वाले नगर निकाय आम चुनावों के मद्देनज़र 26 मई 2026 (मंगलवार) को पूरे पंजाब में सामान्य अवकाश घोषित किया है। यह फैसला मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत घोषित किया गया है। राज्य में 26 मई को नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के आम चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
घोषणा के तहत पंजाब सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहेगा। इसके साथ ही चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार के दफ्तरों और संस्थानों पर भी यह आदेश लागू होगा।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक लोग मतदान प्रक्रिया में भाग लें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। चुनाव आयोग भी लगातार मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने में जुटा हुआ है।
राज्य में निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा घोषित यह सार्वजनिक अवकाश मतदान प्रतिशत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
प्रशासन की ओर से सभी जिलों में चुनाव संबंधी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
पंजाब सरकार ने राज्य के नागरिकों से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।


