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पंजाब में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम में बदलाव, 3 अगस्त को प्रकाशित होगा ड्राफ्ट

पंजाब में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम में बदलाव, 3 अगस्त को जारी होगा ड्राफ्ट

प्रियंका ठाकुर | 24 घंटे न्यूज़

चंडीगढ़: भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया है। इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से नया पत्र जारी किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब पंजाब की मतदाता सूचियों का प्रारूप 3 अगस्त 2026 को प्रकाशित किया जाएगा।

पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी Anindita Mitra ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूचियों से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज करवाने की अवधि 3 अगस्त 2026 से 2 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि नोटिस चरण और दावों एवं आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक चलेगी। इस दौरान संबंधित अधिकारी प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच कर उनका निपटारा करेंगे।

मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बाकी सभी समय-सारिणी पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार ही लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि 14 मई 2026 को जारी पूर्व अधिसूचना के अन्य सभी प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

चुनाव आयोग द्वारा किए गए इस संशोधन के बाद अब राजनीतिक दलों, मतदाताओं और संबंधित अधिकारियों को नई तारीखों के अनुसार अपनी तैयारियां करनी होंगी। आयोग का उद्देश्य मतदाता सूचियों को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है ताकि आगामी चुनाव प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न करवाई जा सके।

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