सुपौल में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम संतोष कुमार दुबे की अदालत ने महिला और उसके 8 वर्षीय पुत्र के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा प्रतापगंज थाना कांड संख्या 30/19 से जुड़ी है।
आरोपी को विभिन्न धाराओं में सजा
सोमवार को हुई सुनवाई में आरोपी संजय यादव, निवासी बेलही, को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 364, 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया गया।
- धारा 364 और 302: आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना।
- धारा 201: 7 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना।
जुर्माना न देने की स्थिति में आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
अपर लोक अभियोजक ने रखा अभियोजन पक्ष
अपर लोक अभियोजक राजीव रंजन ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को प्रस्तुत किया। पुलिस ने एसपी शैशव यादव के नेतृत्व में 8 साक्षियों के बयान दर्ज कराए। वहीं, आरोपी की ओर से नागेंद्र नारायण ठाकुर ने बचाव पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। कोर्ट ने 22 जनवरी को आरोपी को दोषी करार दिया था और सोमवार को सजा सुनाई गई।
दूसरी शादी के बाद उत्पीड़न और हत्या की घटना
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बेलही निवासी संजय यादव ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद श्रीपुर की रहने वाली रवीना देवी से दूसरी शादी की थी। रवीना अपने 8 वर्षीय पुत्र अंशू कुमार के साथ अपने मायके में रह रही थी। 2019 में, संजय यादव रवीना को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और उससे विवाह कर लिया। इसके बाद रवीना और अंशू उसके परिवार के साथ बेलही में रहने लगे।
हालांकि, आरोपी की पहली पत्नी संगीता देवी, उसकी मां सतनी देवी, पिता सत्यनारायण यादव, भाई विशुनदेव यादव और भाभी पूनम देवी ने रवीना और उसके बेटे के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। रवीना ने अपनी मां को फोन पर बताया था कि ससुराल वाले उसके और उसके बेटे की हत्या की साजिश कर रहे हैं।
अंशू का शव जमीन से बरामद
13 मार्च 2019 को, रवीना की मां अपनी बेटी और नाती से मिलने बेलही पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी अपने परिवार के साथ रवीना और अंशू को लेकर कहीं चला गया है। पुलिस जांच के दौरान अंशू कुमार का शव बेलही पलार क्षेत्र में जमीन खोदकर बरामद किया गया।
इस मामले में रवीना देवी की मां कैली देवी ने प्रतापगंज थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें संजय यादव और उसके परिवार पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया गया था। अदालत ने सोमवार को इस मामले में सजा सुनाई।