पंजाब में बेअदबी पर सख्त कानून, गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार विधेयक-2026 को मिली मंजूरी
चंडीगढ़, 19 अप्रैल | प्रियंका ठाकुर
पंजाब में धार्मिक ग्रंथों के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून लागू होने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। ‘जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अपनी मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस फैसले की जानकारी साझा करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून राज्य में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामलों को रोकने के लिए लाया गया है।
इस संशोधन विधेयक की सबसे बड़ी खासियत इसमें सजा का कड़ा प्रावधान है। नए कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गुरु ग्रंथ साहिब जी का अनादर या बेअदबी करता हुआ पाया जाता है, तो उसे उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है।
सरकार का मानना है कि इस कानून से न केवल धार्मिक आस्था की रक्षा होगी, बल्कि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। लंबे समय से राज्य में बेअदबी की घटनाओं को लेकर सख्त कानून की मांग की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया गया है।
इस फैसले के बाद पंजाब में धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा को लेकर एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


