SAS नगर में 9 मई को नेशनल लोक अदालत, विवादों के त्वरित समाधान का मिलेगा मौका
SAS नगर, 19 अप्रैल | प्रियंका ठाकुर
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2026 की दूसरी नेशनल लोक अदालत 9 मई को SAS नगर में आयोजित की जाएगी। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरपर्सन अतुल कसाना लगातार विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं।
उन्होंने केंद्र और पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों—जैसे बीएसएनएल, बैंक, बीमा कंपनियां, बिजली विभाग और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग—को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक लंबित मामलों की पहचान कर उन्हें लोक अदालत में निपटारे के लिए भेजा जाए।
लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिनमें आपसी सहमति से सुलझने वाले आपराधिक मामले, चेक बाउंस से जुड़े केस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा (MACT), वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली-पानी बिल विवाद (गैर-समझौता योग्य चोरी मामलों को छोड़कर) और अन्य सिविल विवाद शामिल हैं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अमनदीप कौर ने बताया कि प्री-लिटिगेशन मामलों को भी बिना केस दर्ज किए और बिना कोर्ट फीस के लोक अदालत में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि अदालत में लंबित मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से होता है, तो जमा कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है।
उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने विवादों का त्वरित, सस्ता और आपसी सहमति से समाधान करवाएं। यह पहल न्याय प्रणाली को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


