रिहायशी इलाकों में हाई वोल्टेज तारों की समस्या के समाधान के लिए समय-समय पर जारी किए गए निर्देश: हरभजन सिंह ई. टी.
चंडीगढ़, 25 मार्चः
विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान मुस्तफाबाद, तुंगबाला, इंदिरा कॉलोनी ऋषि विहार, नगीना एवेन्यू, प्रोफेसर कॉलोनी, आकाश एवेन्यू, सूरज एवेन्यू, चांद एवेन्यू क्षेत्रों से गुजर रही 132 केवी हाई वोल्टेज तारों के कारण निवासियों को हो रही समस्याओं की ओर केंद्रित किया। इसके साथ ही विधायक लाभ सिंह उगोके ने राज्य के गांवों में घरों के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज तारों के कारण रोजाना हो रही जान-माल की हानि का मामला भी ध्यान में लाया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओह. उन्होंने बताया कि मुस्तफाबाद, तुंगबाला, इंदिरा कॉलोनी, ऋषि विहार, नगीना एवेन्यू, प्रोफेसर कॉलोनी, आकाश एवेन्यू, सूरज एवेन्यू, चांद एवेन्यू क्षेत्रों में पंजाब राज्य ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के 132 केवी सबस्टेशन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पावर कॉलोनी सिविल लाइन और 132 केवी पावर कॉलोनी – वेरका हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें यहां से गुजरती हैं, जहां लोगों द्वारा इन दोनों 132 केवी लाइनों का उपयोग किया जाता है। लाइनों के पास और नीचे अवैध रूप से इमारतें बनाई गई हैं। पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड/पंजाब राज्य ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में विद्युत लाइनों का निर्माण नहीं किया जाता है। यद्यपि विद्युत लाइनों के नीचे निर्माण कार्य प्रतिबंधित है, जब तक कि सभी सुरक्षा नियमों का पालन न किया जाए, फिर भी कुछ निवासी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत निर्माण कार्य करते हैं। ऐसे मामलों में जहां संभावित खतरों की पहचान की जाती है, उचित सुरक्षा उपाय लागू किए जाते हैं, तथा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले अनधिकृत निर्माण कार्य करने वाले उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड द्वारा समय-समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से इन हाई वोल्टेज लाइनों के नजदीक व नीचे अनाधिकृत निर्माण वाले क्षेत्रों के लोगों को सार्वजनिक नोटिस जारी कर अपील की जा रही है कि वे इन लाइनों के नजदीक व नीचे अनाधिकृत निर्माण को तुरंत हटा लें।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) नियम, 2023 के विनियमन 65 और पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित आपूर्ति कोड-2014 के विनियमन 11.1 से 11.5 के अनुसार, उच्च वोल्टेज लाइनों को स्थानांतरित करने या हटाने का कार्य उपभोक्ताओं/आवेदक के अनुरोध पर किया जाता है और पंजाब राज्य ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड को वास्तविक लागत आवेदक द्वारा भुगतान की जानी होती है। इसलिए पंजाब राज्य ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इन लाइनों को अपने खर्च पर स्थानांतरित नहीं कर सकता।
हरभजन सिंह ई. टी. ओह. उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड 11 के.वी. और एलटी. लाइनों को स्थानांतरित करने के शुल्क को न्यूनतम रखने और अधिक से अधिक आवेदकों को अपने परिसर के बाहर लाइनों को स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 49/2019 दिनांक 05-09-2019 के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं। श्रम पर 15% की दर से पर्यवेक्षण शुल्क, अतिरिक्त सामग्री लागत पर 4% की दर से आकस्मिक शुल्क, भंडारण शुल्क 1.5% की दर से। आवेदक से आकस्मिकता प्रभार @ 1%, लेखापरीक्षा एवं लेखा प्रभार @ 1%, टी एंड पी प्रभार @ 1.5% तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक शुल्क नहीं लिया जाएगा।