सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों से अपील की है कि वे मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त तक अपने सक्रिय बैंक खातों को आधार से लिंक कर लें।

सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने छात्रों से बिना किसी देरी के प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया।

*मान सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रत्येक पात्र छात्र को छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।*

चंडीगढ़, 21 जुलाई:

पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री बलजीत कौर ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों से अपील की है कि वे 15 अगस्त, 2026 तक अपने सक्रिय बैंक खातों को अनिवार्य रूप से आधार से लिंक करा लें, ताकि उनकी छात्रवृत्ति की बकाया राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा सके।

मंत्रिमंडल मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की राशि केवल लाभार्थी के आधार से जुड़े सक्रिय बैंक खाते में ही दी जाएगी। ऐसे में, पात्र होने के बावजूद, जिन छात्रों के बैंक खाते आधार से जुड़े नहीं हैं, वे छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे।

डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 2025-26 तक के अनुसूचित जाति के उन छात्रों की सूची, जिनकी छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक खातों में आधार लिंक न होने के कारण रुका हुआ है, पंजाब सरकार के पोर्टल और आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने संबंधित छात्रों से अपील की कि वे सूची में अपना नाम देखें, अपने बैंक खाते की स्थिति की जांच करें और तुरंत अपने बैंक से संपर्क करके खाते को आधार से लिंक कराएं, ताकि उनकी बकाया राशि बिना किसी देरी के जारी की जा सके।

डॉ. बलजीत कौर ने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण और उज्ज्वल भविष्य का सबसे मजबूत आधार बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि किसी भी जरूरतमंद छात्र को प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्रवृत्ति छात्र के भविष्य में एक महत्वपूर्ण निवेश है, जो प्रतिभाशाली युवाओं को गरिमा और आत्मविश्वास के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है और ‘रंगाला पंजाब’ के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

मंत्री महोदय ने एक बार फिर सभी पात्र छात्रों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और निर्धारित समय से पहले आधार सीडिंग प्रक्रिया पूरी कर लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो छात्र 15 अगस्त, 2026 तक अपने सक्रिय बैंक खातों की आधार सीडिंग नहीं करवाएंगे, उनकी छात्रवृत्ति राशि के भुगतान में देरी या रुकावट के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने तक भुगतान संभव नहीं होगा।

डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि पंजाब सरकार प्रत्येक पात्र अनुसूचित जाति के छात्र को पारदर्शी, समयबद्ध और सुगम तरीके से छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी छात्रों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आधार सीडिंग प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया, ताकि वे बिना किसी परेशानी के छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकें।

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