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पंजाब में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, Outsourced Personnel Bill 2026 विधानसभा में पास

पंजाब में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, Outsourced Personnel Bill 2026 विधानसभा में पास

चंडीगढ़, 10 अगस्त: पंजाब में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब विधानसभा ने ‘पंजाब स्टेट आउटसोर्सड पर्सनल (ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट) बिल-2026’ को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इसे कर्मचारियों के कल्याण और अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।

मुख्यमंत्री के अनुसार नए कानून से सरकारी रोजगार में ठेकेदारी आउटसोर्सिंग की दशकों पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया गया है। इसके तहत निजी ठेकेदारों की भूमिका खत्म होगी और पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार के साथ सीधे अनुबंध के तहत जोड़ा जाएगा।

सरकार के मुताबिक पहले चरण में करीब 26,000 से 28,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। ये कर्मचारी अब आउटसोर्स कर्मचारी के बजाय सरकार के सीधे अनुबंधित यानी ‘इन-सोर्सड’ कर्मचारी होंगे। यह व्यवस्था सरकारी विभागों और सरकार के नियंत्रण वाले संस्थानों में काम करने वाले पात्र ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों पर लागू होगी, जो निर्धारित योग्यता और अन्य शर्तें पूरी करते हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों ने वर्षों से पंजाब की सेवा की है और सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारी व्यवस्था के कारण कर्मचारियों में नौकरी को लेकर अनिश्चितता बनी रहती थी, जिसे अब खत्म करने का प्रयास किया गया है।

नए प्रावधानों के तहत पात्र कर्मचारियों को उनकी मौजूदा तनख्वाह या कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम वेतन में से जो अधिक हो, उससे कम भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें प्रोविडेंट फंड (PF), ग्रेच्युटी और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव की सुविधा भी मिलेगी, जबकि कर्मचारियों को साल में 10 दिन की कैजुअल लीव का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही नियमित कर्मचारियों की तरह उनका IHRMS खाता बनाया जाएगा, जिससे सेवा रिकॉर्ड और रोजगार संबंधी जानकारी में पारदर्शिता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों से वसूला जाने वाला 15 से 22 प्रतिशत कमीशन अब उनकी कमाई में से नहीं काटा जाएगा। इससे कर्मचारियों को सीधे वित्तीय लाभ मिलेगा और उनकी आय में सुधार होगा।

पंजाब सरकार ने इस कानून को आउटसोर्स कर्मचारियों के अधिकारों और रोजगार सुरक्षा को मजबूत करने तथा सरकारी रोजगार व्यवस्था में निजी ठेकेदारों की भूमिका कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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